नैनीताल, हिंदी न्यूज़ : जिले में बढ़ते यातायात दबाव और शादी-विवाह सीजन में बारातों के कारण लगने वाले जाम व शोर प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कप्तान डॉ. मंजूनाथ टीसी ने सख्ती बरतते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों और यातायात निरीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वेडिंग पॉइंट्स, बैंक्वेट हॉल और शादी समारोहों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।
♦प्रमुख प्रतिबंध और नियम♦
♦पहियों वाले बड़े-बड़े लाइटिंग झालर पूरी तरह प्रतिबंधित। केवल हाथ से पकड़कर चलने वाले लाइटिंग झालर ही अनुमति।
♦सड़कों पर हाई-बेस वाले बड़े DJ का प्रयोग वर्जित।
♦रात 10 बजे के बाद DJ बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित, उल्लंघन पर DJ जब्त।
♦बारात की लंबाई गेट से अधिकतम 200 मीटर तक ही सीमित रहेगी।
♦बारात की हेड और टेल को पूरी तरह अनुशासित और व्यवस्थित रखना अनिवार्य।
♦सभी वेडिंग हॉल मालिकों, DJ संचालकों और लाइटिंग व्यवसायियों के साथ बैठक कर नियमों की लिखित सूचना दी जाएगी।

एसएसपी ने कहा कि बारातों के कारण मुख्य मार्गों पर घंटों जाम लगने से आमजन, स्कूली बच्चे, मरीज और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे थे। बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की नींद पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा था। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये कड़े कदम उठाए गए हैं।
उक्त निर्देशों का पालन कराना संबंधित थाना और चौकी प्रभारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा। किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
नैनीताल पुलिस ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि शादी-विवाह के आयोजन को सुव्यवस्थित, विनम्र और यातायात नियमों के अनुरूप रखें। नियमों का पालन कर सभी के लिए सड़कें सुरक्षित और सुगम बनाए रखने में सहयोग करें।
नियम उल्लंघन की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम नंबर 9411112979 या आपात नंबर 112 पर दें।पुलिस का कहना है कि ये नियम किसी की खुशी छीनने के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के हित और सुविधा के लिए लागू किए गए हैं। सहयोग करें, सुरक्षित रहें।
