जमीअत उलेमा-ए-हिंद को बड़ी सफलता, बनभूलपुरा प्रकरण में और 3 लोगों को हाईकोर्ट से जमानत

हल्द्वानी। हिंदी न्यूज़ ,विगत 08 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए फसाद मामले में जेल भेजे गए लोगों की जमानत प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी क्रम में जमीअत उलेमा-ए-हिंद (मौलाना अरशद मदनी) की पैरवी पर नैनीताल हाईकोर्ट ने आज और 3 लोगों को जमानत प्रदान की है। अब तक इस मामले में 83 लोगों को जमानत मिल चुकी है, जो संगठन व परिवारों के लिए बड़ी राहत की बात है।

जमीअत उलेमा-ए-हिंद नैनीताल के जिलाध्यक्ष मौलाना मुकीम कासमी ने बताया कि संगठन शुरुआत से ही इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि “हमारी लीगल टीम लगातार मेहनत कर रही है और अलहम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिल रही है।” उन्होंने कानूनी टीम व सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

मौलाना मुकीम ने जानकारी देते हुए कहा कि कल नैनीताल हाईकोर्ट में UCC (यूनिफॉर्म सिविल कोड) मामले की सुनवाई प्रस्तावित है। वहीं 10 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में रेलवे मामले से संबंधित सुनवाई होगी।

उन्होंने सभी लोगों से ख़ुसूसी दुआओं की अपील करते हुए कहा कि “हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी न्याय मिलेगा और सभी बंद क़ैदियों की रिहाई के लिए दुआ करें।”

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