मतलुब अहमद
हल्द्वानी । सड़क चौड़ीकरण के लिए मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक 101 दुकानदारों को एक बार फिर दुकानें खाली करने का नोटिस जारी किया है। नोटिस में नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने चार सितंबर तक दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दिया है।
इससे पहले प्रसाशन ने दो दिन में दुकानें खाली करने का नोटिस जारी किया था। जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया था। और उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। जिसके बाद 101 दुकानदारों ने हाईकोर्ट की शरण ली।
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद 101 दुकानदारों को 10 दिन का समय दिया गया है। नोटिस में कब्जाधारकों चार सितंबर के बाद बलपूर्वक कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई है।
शहर जाम की समस्या बनी रहती है। जिसके चलते शहर में सड़क चौड़ीकरण का कार्य होना है। सड़क चौड़ीकरण के लिए नैनीताल रोड पर 101 कब्जाधारकों को पूर्व में चिह्नित किया गया था। कब्जे धारकों को समय-समय पर नोटिस भी दिए गए। इस पर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस अवधि में हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया।
हाईकोर्ट के आदेश पर गठित समिति ने राजकीय अभिलेखों, मानचित्रों, मानकों और प्रभावितों की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों और जनहित के दृष्टिगत प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया है। हाईकोर्ट ने समिति की आख्या का संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका को 20 अगस्त को निस्तारित कर दिया था। 23 अगस्त को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रभावितों को दस दिन का वक्त देने के लिए कहा गया था।
पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक कुमार ने बताया कि नैनीताल रोड पर मंगलपड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर 12 मीटर क्षैतिज दूरी में निर्मित भवनों के पूर्व चिह्नित वांछित भाग को कब्जाधारक चार सितंबर तक स्वयं ध्वस्त कर लें। अन्यथा बलपूर्वक निर्माण कार्य हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कब्जाधारक की होगी। निर्माण को हटा में होने वाले खर्च भी संबंधित लोगों से वसूला जाएगा।