हाई कोर्ट ने 101 दुकानदारों को दी 10 दिन की राहत ।

मतलुब अहमद

हल्द्वानी– हाईकोर्ट ने मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही 101 दुकानदारों को थोड़ी राहत दी है।

हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) प्रशासन द्वारा दुकान खाली करने के समय को दो दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दिया है। प्रशासन ने 101 दुकानदारों को नोटिस जारी कर दो दिन में दुकानें खाली करने को कहा था। जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। और उन्होंने गुरुवार को प्रदर्शन भी किया। साथ ही व्यापारियों ने हाईकोर्ट की भी शरण ली। अब हाईकोर्ट ने दो दिन के नोटिस को 10 दिन करने का आदेश दिया है। अब प्रशासन ने भी दुकाने खाली करने का समय बढ़ा दिया है।

बताते चले कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आई मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक 101 दुकानों का अतिक्रमण हटाने के संबंध में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से व्यापारियों को नोटिस जारी किए थे।

नोटिस के आधार पर व्यापारियों को दो दिन का समय दिया गया था। प्रशासन ने कहा था कि 24 अगस्त से प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और अतिक्रमण हटाया जाएगा।

इससे पहले हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी की याचिका हाईकोर्ट ने मंगलवार को निस्तारित कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि कार्रवाई की जद में आने वालों यदि लगता है कि उनके हित प्रभावित हो रहे हैं तो वे संबंधित न्यायालय अथवा फोरम में अपना पक्ष रख सकते हैं।

हाईकोर्ट से याचिका के निस्तारण के बाद सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्याकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि सोमवार को अतिक्रमण की जद में आ रहे 101 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है। संबंधित लोगों को गुरुवार और शुक्रवार, दो दिन का समय खुद अतिक्रमण हटाने का दिया जा रहा है।

इन दो दिनों में स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, उसके बाद 24 अगस्त को विभागीय एवं प्रशासनिक अमला कार्रवाई शुरू करते हुए अपने स्तर से अतिक्रमण हटाना शुरू कर देगा। बता दें कि इस दौरान सड़क के केंद्र बिंदु से दोनों ओर 12-12 मीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है।

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