रिपोर्ट मतलुब अहमद
हल्द्वानी । उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के दौरान हल्द्वानी में मंडी चौकी पुलिस ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में रह रहे होने के आरोप में पकड़ा। नारायण विश्वास और उनकी पत्नी गौरी विश्वास कैंसर से पीड़ित अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए भारत आए थे, लेकिन उनकी बेटी की मृत्यु के बाद भी वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रह रहे थे।
बताते चलें कि जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा लगातार बड़े स्तर पर वेरीफिकेशन ड्राइव यानी बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है।
नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में रहने वाले बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें चौकी प्रभारी मंडी भुवन सिंह राणा की टीम भी सत्यापन और चेकिंग अभियान चला रही थी।इसी अभियान के तहत सत्यापन की कार्रवाई के दौरान हल्द्वानी के गौजाजाली विचली क्षेत्र में मुन्नालाल गौयां के मकान में दो संदिग्ध व्यक्ति नारायण विश्वास पुत्र मेघनाद विश्वास निवासी कचुवा, अभय नगर, सिरधौरपुर 7460 जसौर {बांग्लादेश} और उसकी पत्नी गौरी विश्वास के बारे में पूछताछ की गई।
बांग्लादेशी निवासी पति और पत्नी कैंसर से पीड़ित बेटी का उपचार कराने भारत आए थे। इस बीच उनकी बेटी की मौत हो गयी। लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद भी दोनों भारत में रह रहे थे। मंडी चौकी पुलिस को पता चला कि क्षेत्र में मुन्नालाल के मकान में दो संदिग्ध लोग रह रहे हैं। पुलिस जांच की मे पता चला कि यहां पति और पत्नी किराए पर रहते हैं। नारायण विश्वास और उसकी पत्नी गौरी विश्वास निवासी निवासी कचुवा अभय नगर सिरधौरपुर, जसौर बांग्लादेश के रहने वाले हैं। दोनों भारत में आने के लिए मेडिकल वीजा पर आए थे जो इसी साल 28 फरवरी को समाप्त हो गया।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह लोग अपनी बेटी कोकिला का उपचार कराने के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलोर तमिलनाडु आए थे। यहां उन्होंने बेटी का उपचार 13 से 26 सितंबर 2023 तक कराया। उसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर 21 नवंबर 2023 को लालकुआं आ गए। यहां वह गौजाजाली बिचली में गौरी की बहन शोभा मौर्य (विश्वास) के यहां रहने लगे।
बेटी की मौत के कुछ समय बाद दंपति आईटीआई तिराहे पर सब्जी का फड लगाकर दोनों जीवन यापन करने लगे। नारायण विश्वास और गौरी विश्वास जो कि मेडिकल वीजा पर भारत आए थे, उनका वीजा 28 फरवरी 2024 को समाप्त हो गया। ऐसे में भारत में अवैध रूप से प्रवास करना धारा 14 विदेशी अधिनियम के अपराध में शामिल है। अब हल्द्वानी कोतवाली पुलिस दंपति के खिलाफ धारा 14 विदेशी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।