उत्तराखंड: 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, दो चक्रों में होगा मतदान

देहरादून,हिंदी न्यूज।उत्तराखंड के 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि दो चक्रों में संपन्न होंगे। पहले चक्र का मतदान 10 जुलाई 2025 और दूसरे चक्र का 15 जुलाई 2025 को होगा। मतगणना 19 जुलाई 2025 को होगी।नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून 2025 तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई 2025 तक होगी, जबकि नाम वापसी 2 जुलाई 2025 को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। प्रथम चक्र के लिए चुनाव चिह्नों का आवंटन 3 जुलाई और द्वितीय चक्र के लिए 8 जुलाई 2025 को होगा। मतदान दोनों चक्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।

हरिद्वार और नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो मतगणना तक प्रभावी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी 23 जून 2025 को ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, और जिला पंचायत सदस्यों के पदों व आरक्षण का विवरण जारी करेंगे।

निर्वाचन प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए 55 सामान्य प्रेक्षक और 12 आरक्षित प्रेक्षक तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में व्यय पर निगरानी के लिए एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त होगा। अवैध शराब, नकदी, और प्रलोभन की वस्तुओं पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, और आबकारी विभाग की टीमें गठित की जाएंगी।

प्रथम चक्र में अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, और रुद्रप्रयाग के 41 विकास खंड शामिल हैं। दूसरे चक्र में शेष 48 विकास खंडों में मतदान होगा।

12 जिलों के 89 विकास खंडों में 66,418 पदों पर चुनाव होगा, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य (55,587), प्रधान (7,499), क्षेत्र पंचायत सदस्य (2,974), और जिला पंचायत सदस्य (358) शामिल हैं। 47,77,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 23,10,996 महिलाएं, 24,65,702 पुरुष, और 374 अन्य मतदाता हैं। 2019 की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 10.57% की वृद्धि हुई है।आयोग ने व्यय सीमा निर्धारित की है: ग्राम पंचायत सदस्य के लिए ₹10,000, प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए ₹75,000, और जिला पंचायत सदस्य के लिए ₹2,00,000।

95,909 कार्मिकों की तैनाती होगी, जिनमें 35,700 सुरक्षा व्यवस्था में होंगे। वर्षाकाल को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आदर्श आचार संहिता और मतदाता सूची की जानकारी आयोगकीवेबसाइटwww.sec.uk.gov.in पर उपलब्ध है। शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर 18001804280 जारी किया गया है।राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी तैयारियां पूरी होने की बात कही और निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव की अपील की।

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