बजट 2025: 12 लाख तक की आय कर मुक्त, टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, अधिवक्ताओं की राय,

रिपोर्ट, मतलुब अहमद

हल्द्वानी, 1 फरवरी 2025 – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज प्रस्तुत आम बजट 2025 को कर विशेषज्ञों ने सकारात्मक बताया है।

हल्द्वानी के वरिष्ठ कर अधिवक्ता मजहर अली ने इसे मध्यम वर्ग के लिए राहत भरा बजट करार दिया है।उन्होंने कहा कि इस बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से कर-मुक्त कर दिया गया है, जिससे नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अति रिक्त, 75,000 रुपये की मानक कटौती (Standard Deduction) के साथ अब 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा

करदाताओं को 80,000 रुपये तक की राहत”मजहर अली ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 80,000 रुपये का सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, टैक्सपेयर्स को अब पिछले चार वर्षों का आयकर रिटर्न एक साथ दाखिल करने की सुविधा मिलेगी, जो पहले केवल दो वर्षों के लिए सीमित थी।

“GST में बदलाव से व्यापारियों को राहत” र सलाहकार अजहर अली ने भी बजट 2025 को व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि इस बार जीएसटी की कई दरों में कटौती की गई है, जिससे व्यापारियों और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि कर छूट से मध्यम वर्गीय परिवारों के पास अधिक धन बचेगा, जिससे निवेश और बचत को बढ़ावा मिलेगा।

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