नैनीताल।हिन्दी न्यूज़, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी हिंसा मामले में मंगलवार को 22 और आरोपियों को जमानत दे दी। इससे पहले इस मामले में 55 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इस तरह अब तक कुल 77 आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से आरोपियों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है।
हल्द्वानी हिंसा मामले में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 7 मार्च को पूरी हो गई थी, जिसके बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस फैसले को सुनाते हुए 22 आरोपियों को जमानत देने का आदेश जारी किया गया है।
“जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की कानूनी टीम का प्रयास”
जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर संगठन की कानूनी टीम इस मामले में लगातार प्रयासरत थी। नैनीताल हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नित्या रामा कृष्णन की अगुवाई में इस केस की सुनवाई हो रही थी।
जमीयत उलेमा-ए-हिन्द नैनीताल के जिलाध्यक्ष मौलाना मुकीम ने जानकारी देते हुए कहा, “रमजान के पाक महीने की बरकत और अल्लाह के करम से 22 आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई है। शेष आरोपियों की जमानत के लिए भी कानूनी प्रक्रिया जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसमें भी राहत मिलेगी।”
गौरतलब है कि हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक कुल 77 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। जमीयत उलेमा की कानूनी टीम आरोपियों की ओर से पूरी मजबूती से अदालत में पक्ष रख रही है, ताकि सभी आरोपियों को कानूनी राहत मिल सके।
बताते चलें कि हल्द्वानी में बीते दिनों अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा था।पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद 22 और आरोपियों को राहत मिली है, जबकि अन्य आरोपियों की जमानत के लिए कानूनी प्रक्रिया जारी है।
हाईकोर्ट के फैसले से आरोपियों के परिवारजनों ने राहत की सांस ली है। वहीं, जमीयत उलेमा की कानूनी टीम का कहना है कि वह इस मामले में न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी।
मौलाना मुकीम आगे बताते हैं कि कुल 77 लोगो को ज़मानत मिल चुकी हैं। में अपने लीगल पैनल का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ जिसमे सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन मेम, एडवोकेट मुजाहिद अहमद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट शाहिद नदीम अंसारी मुंबई, सी के शर्मा एडवोकेट नैनीताल हाई कोर्ट, एडवोकेट नितिन तिवारी एडवोकेट, मनीष कुमार पांडे, एडवोकेट दानिश हुसैन, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ कुरेशी, एडवोकेट जमीरउद्दीन सैफी है
हल्द्वानी हिंसा मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी जल्द सुनवाई होने की संभावना है। अब देखना होगा कि अदालत इस पर आगे क्या फैसला सुनाती है।