बाबा रामदेव को रूह अफजा पर ‘शरबत जिहाद’ कहने पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार

कोर्ट ने कहा- यह बयान अक्षम्य है, किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता

नई दिल्ली:हिंदी न्यूज़ ,योगगुरु बाबा रामदेव एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को रूह अफजा शरबत को ‘शरबत जिहाद’ कहने पर जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने इस टिप्पणी को “अक्षम्य” करार देते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से समाज में नफरत फैलती है और सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचती है।

जस्टिस संजीव नारूला की पीठ ने कहा कि बाबा रामदेव जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को सार्वजनिक मंच पर ऐसा गैर-जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “इस तरह के बयान न केवल एक खास समुदाय की भावनाओं को आहत करते हैं, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यह पूरी तरह अक्षम्य है और इसका कोई भी समर्थन नहीं किया जा सकता।”

दरअसल, कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान बाबा रामदेव ने ‘रूह अफजा’ को ‘शरबत जिहाद’ करार दिया था। उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा था कि देश में कुछ खास उत्पादों को सांप्रदायिक एजेंडे के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद कई सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने इसे भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला बताया।

रूह अफजा का उत्पादन करने वाली कंपनी हमदर्द ने बाबा रामदेव के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि यह बयान केवल ब्रांड की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि समाज में सांप्रदायिक तनाव को भी जन्म देता है।

कोर्ट ने रामदेव को भविष्य में इस तरह की कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करने की सख्त हिदायत दी और कहा कि वह एक जिम्मेदार नागरिक के साथ-साथ एक बड़े जनसमूह के नेता हैं, इसलिए उनकी हर बात का समाज पर प्रभाव पड़ता है।कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है और बाबा रामदेव से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।

यह मामला अब केवल एक ब्रांड के सम्मान का नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी की सीमा का उदाहरण बन गया है। अदालत की सख्ती से पता चलता है की  देश में नफरत फैलाने वाले बयानों को अब सहन नहीं किया जाएगा।

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