बिना अनुमति तीन हेक्टेयर भूमि पर हो रहा था अवैध प्लाटिंग का खेल, प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई

हल्द्वानी ,हिंदी न्यूज़ । गौलापार क्षेत्र के देवला तल्ला पजाया इलाके में अवैध रूप से हो रही प्लाटिंग पर प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोज़र चला दिया। यह कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट एवं प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी वाजपेई के नेतृत्व में की गई। करीब तीन हेक्टेयर भूमि पर फैली इस अवैध प्लाटिंग में डेढ़ सौ से अधिक प्लॉट बनाए जा चुके थे, जिन्हें जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया।

प्राधिकरण को पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में बिना अनुमति के प्लाटिंग की शिकायतें मिल रही थीं। मामले की जांच के बाद संबंधित भूखंडधारकों को चालान और नोटिस भेजे गए थे, लेकिन कोई वैध दस्तावेज या स्वीकृति प्रस्तुत न करने पर गुरुवार को सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया।

कार्रवाई के दौरान सीओ सिटी नितिन लोहनी, बनभूलपुरा थाना प्रभारी नीरज भाकुनी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके। स्थानीय लोगों की भीड़ भी कार्रवाई के दौरान मौके पर जमा हो गई। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यह जमीन खरीदी है और वैध रूप से प्लाटिंग कर रहे थे। हालांकि, सिटी मजिस्ट्रेट ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नियमानुसार अनुमति लिए बिना कोई भी प्लाटिंग या निर्माण कार्य अवैध माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एपी वाजपेई ने कहा, “यह कार्रवाई उन सभी के लिए चेतावनी है जो कानून की अनदेखी कर अवैध निर्माण में लगे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।”

प्राधिकरण की इस सख्त कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइज़र और प्लॉट विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि शहर में सुव्यवस्थित और नियोजित विकास के लिए अवैध प्लाटिंग और अनियंत्रित निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक जरूरी है।

प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि भूमि खरीदने से पहले संबंधित जमीन की वैधता और अनुमति की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

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