जिला पंचायत अध्यक्ष के निष्पक्ष चुनाव के लिए हाईकोर्ट का ऐतिहासिक आदेश

कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी के पति लाखन नेगी को मिली अग्रिम जमानत

नैनीताल।हिंदी न्यूज़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मंगलवार को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा नेगी के पति श्री लाखन नेगी को न्यायालय ने अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) प्रदान कर दी। साथ ही, चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए न्यायालय ने जिला प्रशासन को सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किए।

सुनवाई के दौरान होनेबल मिस्टर जस्टिस पंकज पोरोहित ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की पवित्रता सर्वोपरि है और इसे किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष माहौल में कराया जाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

अदालत ने जिला प्रशासन और पुलिस को आदेश दिया कि मतदान और मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार के भय, दबाव या अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।

इस आदेश को नैनीताल जनपद की राजनीति में एक अहम और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह न केवल चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने की दिशा में मजबूत पहल है, बल्कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक मिसाल पेश करता है।

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