बनभूलपुरा प्रकरण में जमीअत उलेमा-ए-हिंद को बड़ी सफलता, दो और आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत

नैनीताल/हल्द्वानी, हिंदी न्यूज। 08 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए द़गे से जुड़े मामले में जमीअत उलेमा-ए-हिंद (मौलाना अरशद मदनी) को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दो और आरोपियों ज़िया उर रहमान तथा रईस अहमद उर्फ दत्तू को जमानत प्रदान की गई।

बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में अब तक कुल 85 लोगों को न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। जमीअत उलेमा-ए-हिंद द्वारा लगातार की जा रही पैरवी के परिणामस्वरूप यह राहत मिल रही है।

जमीअत उलेमा-ए-हिंद, जनपद नैनीताल के जिलाध्यक्ष मौलाना मुकीम कासमी ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन शुरुआत से ही इस मामले में सक्रिय रूप से कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि “अलहम्दुलिल्लाह, हमें लगातार कामयाबी मिल रही है। हम तमाम लोगों से दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि इंशाअल्लाह शेष बंदियों को भी जल्द से जल्द जमानत मिल सके।”

गौरतलब है कि बनभूलपुरा में 08 फरवरी 2024 को हुए घटनाक्रम के बाद कई लोगों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई विभिन्न स्तरों पर जारी है। जमीअत उलेमा-ए-हिंद का कहना है कि वह न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से आरोपियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराता रहेगा।

स्थानीय स्तर पर इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिजनों और समर्थकों में जमानत मिलने की खबर से राहत की भावना देखी जा रही है, वहीं शेष आरोपियों के मामलों की सुनवाई भी आगामी तिथियों पर निर्धारित है।

 

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