नाबालिग के वाहन चलाने पर पिता के खिलाफ एफ आई आर,वाहन सीज

रिपोर्ट, मतलुब अहमद

नैनीताल, जिले में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी क्रम में काठगोदाम थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने उसके पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वाहन को सीज कर दिया।

पुलिस के अनुसार, थानाध्यक्ष काठगोदाम  दीपक बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चौकी मल्ला काठगोदाम क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान सेंट थेरेसा स्कूल के पास एक नाबालिग को बुलेट (UK04Y-5754) चलाते हुए रोका। वाहन चालक के पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही वाहन के दस्तावेज।जांच में वाहन का मालिक नाबालिग का पिता संजय सिंहरौतेला निवासी गोला बैराज काठगोदाम निकला।

यातायात नियमों के उल्लंघन को देखते हुए पुलिस ने थाना काठगोदाम में एफआईआर नंबर 15/2025 धारा 199(A) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले को न्यायालय भेज दिया।

एसएसपी नैनीताल  प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशानुसार जिलेभर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एसपी क्राइम/ट्रैफिक डॉ. जगदीश चंद्र के मार्गदर्शन में पुलिस टीम लगातार स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और ट्रांसपोर्ट संचालकों को यातायात नियमों की जानकारी दे रही है।

यातायात पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें। यदि कोई अभिभावक अपने नाबालिग को वाहन चलाने देता है तो उसके खिलाफ MV Act की धारा 199A के तहत FIR दर्ज होगी। साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा का प्रावधान है।

पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घ टनाओं को रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। अभिभावकों को भी चाहिए कि वे जिम्मेदारी समझें और अपने बच्चों को वाहन चलाने न दें।

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